छात्रावास में प्रवेश के नियम 

  • स्थानीय अभिभावक के यहाँ जाने पर पेरेंट्स की वार्डन से बात करना अनिवार्य है एवं लिखित सूचना देना आवश्यक है।
  • लगातार 3 वर्षो तक छात्रावास में निवास करने पर चतुर्थ वर्ष में प्रवेश संचालक मंडल एवं वार्डन  की अनुशंषा पर विचार विमर्श कर ही दिया जावेगा।
  • स्थानीय अभिभावक या पालक छात्रा के आचरण की जानकारी वार्डन से प्राप्त करें। 
  • छात्रा के 15 दिन से अधिक की छुट्टी पर जाने पर कमरे की चाबी वार्डन  को जमा करवाना अनिवार्य है। मेनेजमेंट को यह रूम किसी और को आबंटित करने का अधिकार रहेगा।  चाबी जमा न करने पर प्रतिदिन का शुल्क देय  होगा। 
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के निर्धारित समय के अलावा छात्रावास से बाहर जाने की दशा में वार्डन  की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।  छात्रावास से छुट्टी चाहने वाली छात्राओं को उनके पालक या स्थानीय अभिभावक के स्वयं छात्रावास में उपस्थित होने एवं लिखित आवेदन देने पर ही छुट्टी दी जावेगी या मोबाइल से अनुमति लेकर ही जाये। 
  •  * छात्राएं व्यवस्था सम्बन्धी शिकायत वार्डन से करें, मेनेजमेंट की जानकारी में लाने के लिए सुझाव बॉक्स में डालें जिसकी चाबी मेनेजमेंट के पास रहती है। 
  • छात्राओं को जिस कमरे में प्रवेश दिया जावे उसी में रहना होगा।  कमरा परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी। वर्ष के मध्य में कमरा परिवर्तन करने का अधिकार संस्था का रहेगा। 
  • छात्राओं के पालक, अभिभावक या रिश्तेदार या अन्य किसी को भी कमरे में ठहरने की अनुमति नहीं है।  वे निर्धारित समय प्रतिदिन सायं 5 से 8 बजे के बीच विज़िटर्स रूम में रखे रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज कर अनुमति लेकर छात्रा से निर्धारित समय के लिए विजिटर्स रूम में ही मिल सकते है।  छात्रावास में अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। 
  • छात्रावास में रहवासी छात्राओं, स्टाफ, एवं मेनेजमेंट के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश बिना अनुमति निषेध है।  छात्रा के साथ छात्रावास के बाहर कोई भी घटना -दुर्घटना होने पर छात्रावास मेनेजमेंट जिम्मेदार नहीं होगी छात्राएं अपने पास कीमती सामान नहीं रखे।
  • हॉस्टल में एडमिशन होने के बाद बीच में ही हॉस्टल छोड़ने पर जिस टर्म का शुल्क दिया है एवं छात्रावास शुल्क वापस नहीं होगा। 
  • सूचना पटल पर लिखी सूचनाओं का पालन करें।  स्टाफ को इनाम इत्यादि नहीं देवे।
  • छात्राएं अपने वाहन नियमित स्थान पर ही पार्क करें।  छत्रावास छोड़कर जाने वाली छात्राएं अपने वाहन लेकर जावे अन्यथा बिना किसी सूचना के ऐसे वाहन  विक्रय करने का अधिकार संस्था को होगा।
  • नियमित मेंटेनेंस के समय कमरा खाली करके देना होगा। 
  • छात्रावास में आने वाले विजिटर छात्र /पुरुष की  उम्र 40 वर्ष से काम होने पर वार्डन  छात्रा से मिलवाने से मना कर सकती है। 
  • अन्य नियम जो समय -समय पर मेनेजमेंट द्वारा बनाये लागू होंगे। 
  • कमरों में लगी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। 
  • उपरोक्त नियमो का पालन करना अनिवार्य है।  ऐसा न करने पर छात्रा को छात्रावास वार्डन  के विवेक अनुसार दण्डित किया जायेगा, इसमें छात्रावास से निष्कासन भी शामिल है।  
  • छात्रावास में मेस का संचालन बाहरी एजेंसी को छात्राओं द्वारा अनुबंध अनुसार प्रदान किया जाता है। मेस संचालक को भोजन का तय मासिक शुल्क भुगतान करना अनिवार्य है।  छात्राओं की समिति द्वारा पूरे सत्र भोजन की गुणवत्ता का निरिक्षण किया जायेगा।  इसमें संचालन समिति व वार्डन की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। 
  • किसी भी स्थिति में कमरों में भोजन बनाने की अनुमति नहीं है। 
  • भोजन डायनिंग हॉल में करना अनिवार्य है , मेस के बर्तन कमरे में ले जाना वर्जित है।  मेस के नियमो का पालन करना अनिवार्य है। 
  • छात्राओं की सुविधा के लिए हॉस्टल में कॉमन गैस की व्यवस्था भी की गई है  जिसका उपयोग छात्राएं चाय बनाने, दूध गरम करने आदि कार्यो में अपनी सुविधानुसार किसी भी समय कर सकती है।  गैस सिलेंडर के रिफिलिंग पर होने वाला व्यय छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से वहन किया जाता है। 
  • स्वस्थ सम्बंधित नियमो का पालन करना अनिवार्य है। 
  • छात्रावास में प्रवेश के समय अभिभावक को साथ में आना आवश्यक है। 
  • छात्रावास में किसी भी प्रकार का हथियार रखना प्रतिबंधित है। 
  • छात्रावास में किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचाने पर छात्रा / छात्राओं द्वारा नुकसान की भरपाई की जावेगी । बिना अनुमति के देरी से आने पर छात्राओं को अपने अभिभावक के यहाँ रहना होगा।  माता या पिता की अनुमति अनिवार्य है। 
  • छात्रावास में यदि छात्रा किसी प्रकार का नशा करके आती है ऐसी छात्राओं को दंडात्मक कार्यवाही के अनुसार निष्कासित किया जावेगा।
  • छात्रा द्वारा दुर्व्यवहार करने नियमों  का पालन नहीं करने पर वार्डन की अनुशंषा पर मैनेजमेंट को छात्रा से छात्रावास खाली करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।  मैनेजमेंट/ वार्डन के आदेश पर अधिक से अधिक तीन दिन में छात्रा को छात्रावास पूरी तरह खाली  करना होगा। 
  • छात्रावास से बाहर  जाने एवं वापस आने की एंट्री रजिस्टर में आवश्यक जानकारी के साथ करना होगी।
  • छात्राओं को छात्रावास में रात्रि 8 : 30  बजे तक वापस आना अनिवार्य है।  देरी के लिए वार्डन की पूर्व स्वीकृति लेना होगी। 
  • छात्रावास के शंकास्पद आचरण की जानकारी कमरे की दूसरी छात्रा द्वारा वार्डन को देना अनिवार्य है। 
  • परीक्षा समाप्ति के बाद छात्रावास का कमरा वार्डन के सुपुर्द करना आवश्यक है ऐसा न करने पर वार्डन को कमरा खोलने का अधिकार रहेगा।  कमरा उसी रूप में सुपुर्द करना आवश्यक है जिस रूप में प्रवेश के समय मिला था।  यदि कमरा समय पर सुपुर्द नहीं किया तो उसका चार्ज लिया जायेगा। 
  • प्रति वर्ष छात्रावास में प्रवेश के लिए पुनः आवेदन पत्र देना होगा। 
  • छात्रा को कोई मानसिक परेशानी डिप्रेशन आदि का अंदेशा होने पर रूम मेट की यह जिम्मेदारी होंगे की वह वार्डन व उनके परिवार को समय पर सूचित करें। किसी भी अनचाही परिस्थिति में प्रबंधन जिम्मेदार
    नहीं होगा। 
  • छात्रावास में प्रवेश किसी शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं एवं चयनित कामकाजी महिलाओ को प्रवेश दिया जायेगा। 
  • प्रवेश, छात्रावास प्रवेश समिति की अनुशंसा के बाद ही दिया जायेगा। 
  • प्रत्येक छात्रा की प्रवेश पूर्व चिकित्स्कीय जाँच कराई जा सकती है। 
  • प्रवेश के समय छात्राओं के तीन पासपोर्ट साइज फोटो -एक आवेदन पत्र लगाने, दूसरा परिचय पत्र तथा तीसरा  के रिकार्ड के लिए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लाना आवश्यक है। 
  • कोई भी छात्रा अपने कमरे में अपनी साथी छात्रा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं रख सकेगी। 
  • एक कमरे में कम से कम दो छात्राएं रहेंगी।  बड़े कमरों में तीन छात्राएं रहेंगी। 
  • छात्रा को अपने पालक के अलावा एक स्थानीय अभिभावक का नाम, पता, फोन नं. एवं उनकी सहमति देना अनिवार्य है। 
  • टेबल लेम्प के अतिरिक्त किसी भी अन्य विद्युत उपकरण को उपयोग की अनुमति नहीं है।
  • अन्य विद्युत उपकरण कूलर आदि वार्डन से स्वीकृति लेकर उपयोग करने पर निर्धारित अतिरिक्त शुल्क देय होगा।